Header Ads Widget

Responsive Advertisement


कोरोना काल में निजी स्कूलों की शुल्क वृद्धि के खिलाफ याचिका खारिज

BIG BREAKING: कोरोना काल में निजी स्कूलों की शुल्क वृद्धि के खिलाफ याचिका खारिज

प्रयागराज। कोरोना काल में निजी स्कूलों की शुल्क वृद्धि के खिलाफ याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, गलत तथ्यों के आधार पर दाखिल होने के चलते याचिका हुई खारिज, याचिका में कंपोजिट फीस लेने की वैधता को दी गयी थी चुनौती, उ प्र स्व वित्तपोषित स्वतंत्र स्कूल फीस नियमन एक्ट 2018 की धारा 3(3)ए(iv)को असंवैधानिक घोषित करने की थी मांग, यह धारा प्राइवेट स्कूलों को कंपोजिट फीस लेने की छूट देती है, नोएडा की अभीष्ट कुसुम गुप्ता ने दाखिल की थी जनहित याचिका, याची ने यह बात छुपाई थी उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, उसे भी स्कूल में फीस जमा करने के लिए किया था बाध्य, जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस एस डी सिंह की खंडपीठ ने दिया आदेश।

Post a Comment